नर्स को 1.11 करोड़ मुआवजा: ड्यूटी जा रही नर्स की सड़क हादसे में हुई थी मौत, कोर्ट ने 1.11 करोड़ मुआवजा देने का सुनाया फैसला

जयपुर। सड़क हादसे में मृत नर्स को 1.11 करोड़ मुआवजे का आदेश एमएसीटी कोर्ट ने दिया है। ये मुआवजा बीमा कंपनी को देना होगा, जिसे लेकर मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला दिया है। ड्यूटी जाने के दौरान नर्स सड़क हादसे का शिकार हुई थी। घटना 2 जुलाई 2021 की थी।

जानकारी के मुताबिक स्कूटी से ड्यूटी जा रही नर्स को जगतपुरा रेलवे फाटक को क्रॉस कर निकलते ही पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे वह ट्रक के टायर के नीचे गिर गईं। ट्रक ने उनके सिर को कुचल दिया। मौके पर उसकी मौत हो गई था।

नर्सिंगकर्मी की मौत पर उनके पति नारायण महावर एवं अन्य आश्रितों ने 28 जुलाई 2021 को कोर्ट में क्लेम याचिका दायर की थी। कोर्ट में दलील दी गयी कि दुर्घटना से पूर्व प्रेम कुमारी 48 साल की स्वस्थ महिला थी। वह नर्सिंगकर्मी के कार्य में कुशल एवं दक्ष थी। प्रतिमाह करीब एक लाख रुपए आय अर्जित करती थी।

जिसके बाद एमएसीटी कोर्ट ने जगतपुरा रेलवे फाटक के पास ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला नर्सिंगकर्मी के मामले में फैसला सुनाया। क्लेम याचिका पर सुनवाई के बाद एमएसीटी मामलों की स्पेशल कोर्ट ने मृतका के आश्रितों को ब्याज सहित करीब एक करोड़ 11 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

HPBL Desk
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