दारोगा बर्खास्त : निजी स्वार्थ के लिए गोपनीय दस्तावेज पत्थर कारोबारी को देने का हैं आरोप
रांची। साहिबगंज के पत्थर व्यवसाई प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेली यादव और उनके पुत्र अंकुश राजहंस उर्फ अंकुश यादव को मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाल कर देने के आरोपी SI अशोक कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि आरोपी एसआई अशोक कुमार अपने पद का दुरुपयोग कर निजी स्वार्थ के लिए गोपनीय दस्तावेज व्यवसाई को दिया। यह घटना 3 जुलाई 2021 की है, जब आरोपी एस आई गुमला में पदस्थापित थे।
इस मामले में 22 जुलाई 2021 को तकनीकी शाखा गुमला में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर सुधीर प्रसाद साहू की शिकायत पर थाना में केस दर्ज किया गया था। विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार अशोक कुमार घटना के दौरान अनुसंधान विंग में पदस्थापित थे। उन्होंने तीन अलग-अलग नंबर का सीडीआर और एक मोबाइल नंबर का पता निकालने के लिए तकनीकी शाखा के आरक्षी संदीप टोप्पो को व्हाट्सएप किया था। जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2020 में गुमला थाना में दर्ज एक लूटकांड से जुडे हैं। 5 जुलाई को तीनो नंबर का पता और सीडीआर व्हाट्सएप पर भेजा गया था हालांकि सीडीआर निकालने के लिए अशोक कुमार ने कोई आवेदन नहीं दिया था।
जांच में यह भी पता चला है कि संबंधित मोबाइल नंबर किसी लूट के केस से जुड़ा नहीं है। बल्कि सीडीआर और मोबाइल नंबर का पता निकलवा कर साहिबगंज के पत्थर वायबसायी को भेज दिया गया था एसआई अशोक कुमार को बर्खास्तगी से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है।