DEO सस्पेंड : खाद्यान्न घोटाले में जिला शिक्षा अधिकारी पर गिरी गाज… राज्य सरकार ने निलंबन का दिया आदेश.. ये थे आरोप

पश्चिम सिंहभूम। अनियमितता के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी पर गाज गिरी है। ज्यादा कीमत पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में खाद्यान्न आपूर्ति के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिले की डीईओ सह जिला शिक्षा अधीक्षक नीरजा कुजूर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंशन आर्डर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से गुरुवार को जारी हो गया है।

निर्देश में उल्लेख है कि मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने 4 अगस्त 2022 के माध्यम से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बाजार से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति किए जाने से संबंधित जांच प्रतिवेदन में नीरजा कुजूर को निविदा का गलत निस्तारण कर बाजार दर से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न आपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत करने, स्थापित नियमों के प्रतिकूल कार्य करने तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में खाद्यान्न आपूर्ति को व्यवस्थित नहीं करने व पारदर्शी तरीके से पर्यवेक्षण के अभाव का आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है। इस वजह से नीरजा कुजूर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

डीईओ नीरजा कुजूर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची अटैच किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में नीरजा कुजूर का जीवन निर्वाह भत्ता झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम 10 के तहत देय होगा। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि नीरजा कुजूर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन के लिए अलग से संकल्प निर्गत किया जाएगा।

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