सिविल जज परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट ने दी राहत, अब 35 साल से अधिक उम्र वाले भी कर सकेंगे आवेदन

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा के उम्मीदवारों को राहत दी है। सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए झारखंड लोकसेवा आयोग की ओर से आवेदन लिया जा रहा था, लेकिन इस आवेदन में अधिकतम उम्र सीमा की पेंच आ फंसी थी। इस पेंच को लेकर अभिषेक कुमार एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को आदेश दिया है कि उम्र सीमा एक्सपायर होने की वजह से परीक्षा से वंचित हो रहे अभिषेक कुमार एवं अन्य को ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दी जाय.

इनकी परीक्षाएं भी ली जाएंगी और रिजल्ट भी निकलेगा. अभिषेक कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे झारखंड में सिविल जज जूनियर डिविजन के पद पर नियुक्ति की परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने पिछले पांच साल से कोई परीक्षा नहीं ली. इस वजह से उनकी उम्र निर्धारित उम्र सीमा 35 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। और वे परीक्षा से वंचित हो रहे हैं.

जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है. फिलहाल कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है.

आज मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने उम्मीदवारों को 21 सितंबर तक आवेदन करने को कहा। अदालत ने कहा कि ये उम्मीदवार ऑफलाइन जमा करेंगे। ये परीक्षा में शामिल भी होंगे। इनका रिजल्ट भी जारी होगा लेकिन इनका रिजल्ट इस याचिका के अंतिम निर्णय से प्रभावित भी होगा।

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