Jharkhand News : पूर्व विधायक व खतियानी झारखंडी पार्टी के नेता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रांची : सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सोनाहातू सीओ के साथ मारपीट करने के आरोप में निचली अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सजा की अवधि एक साल कर दी थी. इसी मामले को लेकर अमित महतो ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

क्या था मामला

बता दें, यह मामला सोनाहतू सीओ के साथ मारपीट का है. मामले में साल 2018 में रांची सिविल कोर्ट ने अमित महतो को 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उनकी झारखंड विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई थी. जिसके बाद अमित महतो ने सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. जिसपर हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले पर दखल देते हुए अमित महतो को मिली दो साल की सजा को कम करके एक साल निर्धारित की थी. इसके बाद साल 2023 के अगस्त में अमित महतो ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया. और इसके बाद सर्वोच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में क्रिमिनल एसएलपी दाखिल की. जिसपर सुनवाई आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत दे दी है.

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