ब्रेकिंग : सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, ED डायरेक्टर की तीसरी बार सेवा वृद्धि अवैध, 31 को छोड़ना होगा पद, पढ़ें पूरा मामला
नयी दिल्ली। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ED डायरेक्टर के तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लिहाजा वो 31 जुलाई 2023 तक ही पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है।
SC ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है।
जानकारी के मुताबिक संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। नवंबर, 2020 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन इससे पहले मई में वे 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर तीन साल कर दिया था।
ईडी प्रमुख के सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। SC ने याचिका पर केंद्र का जवाब मांगा था। साथ ही SC ने सितंबर 2021 में पारित आदेश को वापस लेने की केंद्र की अर्जी पर सवाल उठाया था। इस आदेश में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 16 नवंबर, 2021 से आगे बढ़ाने से रोक दिया गया था।