Jharkhand: प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बनाने होंगे नए नियम,दिया ये आदेश

Jharkhand: High Court bans reservation in promotion, new rules will have to be made, gave this order

रांची। प्रमोशन के मुद्दे पर झारखंड हाइकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ दायर एक मामले में फैसला सुनाते हुए अपने आदेश में कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण झारखंड सरकार आज से नहीं दे सकती है जब तक की झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के जरनैल सिंह जजमेंट 1 और 2 एवं एम नागराज के केस में जो गाइडलाइन दिया है उसके आलोक में नया रूल ना बना दे.

क्या है मामला

वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने सड़क निर्माण विभाग में पदस्थापित एसटी-एसटी कैटगरी के जूनियर इंजीनियर को असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन दिया था. जबकि सामान्य जाति को इसका लाभ नहीं मिला था.सरकार के इस आरक्षण -प्रमोशन के विरोध में झारखंड हाईकोर्ट में रघुवंश प्रसाद सिंह, जय किशोर दत्ता, गणेश प्रसाद समेत 37 से अधिक लोगों ने अगल-अलग समय में रिट याचिका दाखिल की थी.

प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि झारखंड में प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है. साथ ही यह भी कहा गया था कि झारखंड सरकार का 31 मार्च 2003 का रेजोल्यूशन गलत है. क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज जजमेंट एवं जरनैल सिंह जजमेंट में जो गाइडलाइन दिया गया था उसे फॉलो नहीं किया गया है.

कोर्ट ने वर्ष 2003 से चली आ रही इस याचिका को निष्पादित कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि 31 मार्च 2003 का झारखंड सरकार का रेजोल्यूशन अब इफेक्ट में नहीं लाया जाएगा, जब तक नियमावली, गाइडलाइन, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एम नागराज एवं जरनैल सिंह जजमेंट | & || के आलोक में न लाया जाये.

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