बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका : कोरोनिल को लेकर सभी दावे वापस लेने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को झटका दिया है। विभिन्न डॉक्टर्स एसोसिएशन्स की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए एलोपैथी को जिम्मेदार ठहराने और कोरोनिल को बढ़ावा देने वाले अपने बयान वापस लें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर बाबा रामदेव तीन दिन के भीतर अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे तुरंत हटा दें।

बता दें कि, कई चिकित्सा संगठनों ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कोरोना वायरस महामारी का इलाज होने का दावा करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। 27 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने मामले में बाबा रामदेव व अन्य को समन जारी किया था। वहीं, जस्टिस एजे भंभानी की बेंच ने 21 मई को सुनवाई के बाद मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

डॉक्टरों के संगठनों ने याचिका में आरोप लगाया है कि रामदेव द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए गलत सूचना अभियान चलाया गया। उन्होंने दावा किया कि इस रणनीति के तहत कोरोनिल को कोविड-19 महामारी के लिए वैकल्पिक उपचार बताया गया।

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