कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा: 3.50 लाख कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने इंक्रीमेंट का दिया आदेश, जानिये कितनी होगी वेतन वृद्धि

Karamchari News: हाईकोर्ट ने 3.50 लाख कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का लाभ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चार सप्ताह की मोहलत दी है, कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एटवोकेट जनरल की होगी। दिवाली के पहले ये खुशखबरी मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को मिली है।

साल 2005 से पहले 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच नियुक्त मध्य प्रदेश के करीब 2 लाख कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनरों को 5वें वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।

दरअसल इस मामले में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश वाली डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने सरकार को नोटिस देकर 4 हफ्ते में कर्मचारियों-पेंशनरों को वेतनवृद्धि कर 6वें वेतनमान में वेतन का निर्धारण करने के आदेश दिए हैं। एसोसिएशन ने जबलपुर हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को रिट पिटिशन दायर की थी। जिस पर फैसला आया है।

जिसमें कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। याचिकाकर्ताओं ने वकील ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार पूर्व में फिक्सेशन कर चुकी है, पर लाभ नहीं दिया।

इस पर कोर्ट ने तय सीमा में लाभ देने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 9 के अनुसार वेतनवृद्धि एक समान (1 जुलाई) करने के कारण कर्मचारियों को 6वें वेतनमान में 13 से 18 महीने बाद वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ मिला है।

यह मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने 6वें वेतनमान के नियम में 19 मार्च 2012 को संशोधन कर दिया।

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जिसमें कहा गया कि जिसकी वेतनवृद्धि 2005 में 1 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में होती थी, उन सभी को 5वें वेतनमान में एक वेतनवृद्धि देकर 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण कर 1 जुलाई 2006 को वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाए।

याचिका में इसी बात को उठाया है। सरकार इस प्रकरण का हाईकोर्ट के आदेश अनुसार निराकरण करती है, तो पेंशनरों को कम से कम 1500 रुपए का पेंशन और कर्मचारियों को कम से कम 3200 रुपए का वेतन में लाभ होगा।

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