झारखंड: मतदान के लिए निजी संस्थानों को वेतन के साथ देनी होगी छुट्टी, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बोले…

Jharkhand: Private institutions will have to give leave with salary for voting, otherwise action can be taken, Chief Electoral Officer said...

Jharkhand Vidhansabha Election: झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान है। इस दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्र के शासकीय संस्थानों, स्कूल और दफ्तरों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर निजी संस्थानों से भी छुट्टी की अपील की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य सभी संस्थानों के नियोजकों से कहा है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन (13 और 20 नवंबर) मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश (पेड लीव) दें।

उन कर्मियों में दैनिक मजदूर भी शामिल हैं, जो राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं. वे सोमवार को श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ धुर्वा के निर्वाचन सदन में बैठक कर रहे थे।

सीईओ के रवि कुमार ने कहा है मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के लिए श्रम विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार कराया जाए। मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक एवं प्रेरित भी करें, ताकि मतदान का अधिकार सुनिश्चित कराया जा सके।

निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख के अनुसार चुनाव के दौरान मतदान दिवस को किसी भी करोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है।

इस प्रावधान में दैनिक मजदूर भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के खिलाफ दंड का भी प्रावधान है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से नियोजकों और प्रबंधकों से आग्रह किया है कि एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहें. इसके लिए इस प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करें। झारखंड में दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं।

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