झारखंड: थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को कोर्ट ने किया तलब, रेप मामले में कोर्ट ने समन किया जारी
Jharkhand: Court summoned police station in-charge and sub-inspector, court issued summons in rape case
Court News: कोर्ट ने थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को तबल लिया है। दोनों अधिकारियों को 20 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। मामला गढ़वा व्यवहार न्यायालय से जुड़ा है।
जहां न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वीणा कुमारी की अदालत ने कांडी के थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम और सब इंस्पेक्टर शंभू कुमार राय के विरूद्ध दायर परिवाद पत्र 1290/2024 में समन जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक दोनों पुलिस अधिकारियों को कोर्ट ने 20 दिसंबर उपस्थित होने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक कांडी थाना क्षेत्र के एक गांव की दुष्कर्म पीड़िता ने इस मामले में एक परिवाद दायर किया था।
सब इंस्पेक्टर शंभू कुमार राय एवं कांडी के थाना प्रभारी गुलशन कुमार गौतम के विरुद्ध दुष्कर्म के मामले में आरोपित उपेंद्र चंद्रवंशी को बचाने, न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानतीय वारंट के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं करने तथा आरोपित से सुलह नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया है।
बैठक के अंत में थाना प्रभारी ने सभी डीजे संचालकों से इस बात की सहमति भी लिया कि अब वे लोग किसी फंक्शन में अपने डीजे साउंड को नहीं भेजेंगे। बैठक में गढ़वा थाना में पदस्थापित कई अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे।
आरोप है कि कांडी थाना के सड़की गांव निवासी उपेंद्र कुमार चंद्रवंशी ने दो नवंबर 2023 की रात हथियार के बल पर एक महिला का रेप किया था। मामले में आरोपी उपेंद्र के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गयी। यही नहीं पीड़िता पर सुलह करने का दवाब बनाया गया। आरोपी ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
उसके बाद अब कोर्ट ने इस मामले में दो पुलिसकर्मियों को तबल किया है। हालांकि पुलिसकर्मी खुद या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रख सकते हैं। पीड़िता का ये भी आरोप है कि आरोपी के भाई की तरफ से उसके आपत्तिजनक फोटो को वायरल करने की धमकी दी जा रही है।