Jharkhand Teacher Transfer: शिक्षा विभाग तबादला नीति में कर रहा है बदलाव, महिला शिक्षकों व गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को मिलेगी सुविधा

Teacher transfer in Jharkhand: Education Department is making changes in the transfer policy, women teachers and teachers suffering from serious illness will get the facility.

Jharkhand Teacher Transfer Policy: शिक्षकों के तबादले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हैं। शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादले की नयी नीति तैयार कर रहा है। हालांकि नीति तैयार करने में अभी कुछ वक्त लग सकता है। अब नये सिरे से स्थानांतरण नीति तैयार करने के बाद ही शिक्षकों का तबादला होगा। विभागीय जानकारी के मुताबिक झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में फिर बदलाव की तैयारी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

दो साल बाद फिर से शिक्षकों की तबादला नीति बदलने की तैयारी हैं, इससे पहले साल 2022 में शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति बदली थी। बदले नियम में शिक्षकों के गृह जिला में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब फिर से बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत शिक्षकों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादले को लेकर बने पूर्व के नियम को बदला जायेगा।

अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान नियमावली के कुछ प्रावधान में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गयी थी, इसके बाद अब फिर से इसमें बदलाव की तैयारी की जा रही है। नियमावली में वर्तमान में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गयी प्राथमिकता में अलग-अलग जोन में पदस्थापन, उम्र, प्राथमिकता के अनुरूप कोटि पर अलग-अलग अंक का निर्धारण किया गया है।

जानकारी के मुताबिक गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण में वरीयता पहले से मिल रही है, लेकिन अब शिक्षक से सीधे संबंधित रिश्तेदारों को भी उसमें वरीयता दी जायेगी। हालांकि किन-किन रिश्तेदारों को उस नियम के दायरे में लाया जायेगा, इसे लेकर अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक जल्द इस संबंध में बैठक होगी।

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कमेटी की रिपोर्ट पर उसे नियम में शामिल किया जायेगा। जानकारी के मुताबिक तबादले में महिला शिक्षकों को कुछ और रियायत दी जा सकती है। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर वर्तमान नियमावली अलग-अलग जोन का निर्धारण किया गया है।

इसके तहत जोन-1 में नगर निगम/नगर पंचायत और अन्य नगर निकाय, जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय शामिल हैं. वहीं, जोन-2 में ऐसे पंचायत क्षेत्र का विद्यालय जिसमें अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालय अवस्थित है। जोन-3 में अनुमंडल व प्रखंड पंचायत से पांच किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालय शामिल है. इसमें भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है।

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