आज लोकसभा में पेश होगा Income Tax Bill 2025…आसान भाषा के साथ ये होंगे बदलाव
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Income-Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 13 फरवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी. इस विधेयक के साथ पुराने और मुश्किल इनकम टैक्स अधिनियम 1961 को बदलकर एक आसान, क्लियर और एडवांस कानून लाना है. यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है.
भारत में मौजूदा इनकम टैक्स कानून 60 साल पुराना है और समय-समय पर इसमें कई संशोधन किए गए हैं, जिससे यह काफी मुश्किल और लंबा हो गया है. नए विधेयक में किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है, बल्कि मौजूदा टैक्स सिस्टम को आसान बनाने और बेकार के नियमों को हटाने पर फोकस किया गया है.
पुराने और बेकार प्रावधान हटाए जाएंगे:
विशेषज्ञों का मानना है कि नया विधेयक उन प्रावधानों को खत्म कर देगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं. इससे टैक्स पर होने वाले विवाद कम होंगे और टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन आसान होगा. यह नया कानून क्लियर भाषा और आसान शब्दों में लिखा गया है, जिससे टैक्सपेयर भी इसे आसानी से समझ सकें.
नए विधेयक में क्या बदलाव होंगे?
- प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को हटाकर अब टैक्स ईयर रखा जाएगा.
- अब टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा जिससे किसी भी तरह का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा.
- कठिन शब्दों को हटाया जाएगा और उन्हें आसान भाषा में समझाया जाएगा. ‘Notwithstanding’ जैसे कठिन कानूनी शब्द की जगह अब ‘irrespective’ (इसके बावजूद) शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा.
- ‘फ्रिंज बेनिफिट टैक्स’ जैसे अप्रासंगिक टैक्स प्रावधान हटा दिए गए हैं.
टैक्सपेयर्स के लिए लाभ:
- नए विधेयक से टैक्सपेयर्स और सरकार के बीच विवादों की संख्या घटेगी.
- टैक्स कानून को आसान भाषा में लाने से हर व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकेगा.
- टैक्स रिटर्न फाइल करना और टैक्स नियमों का पालन करना अब ज्यादा आसान होगा.