Ranveer इलाहाबादिया और Samay Raina पर इन 7 धाराओं में दर्ज हुआ है केस, जेल में कट सकते हैं इतने साल

Ranveer इलाहाबादिया और Samay Raina पर इन 7 धाराओं में दर्ज हुआ है केस, जेल में कट सकते हैं इतने साल

Ranveer इलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और कुल 7 धाराओं में केस किया गया है. जिनमें कई साल तक की सजा हो सकती है.
इंडियाज गॉट लेटेंट पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने रैना, बलराज घाई और अन्य 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है. इनके ऊपर IT की धारा 67 और इस मामले से संबंधित BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.


Ranveer इलाहाबादिया और समय रैना पर बीएनएस 2023 की धारा 79 के तहत मामला दर्ज किया गया है, इस धारा में किसी महिला का अपमान करने के लिए किसी शब्द को प्रयोग किया गया हो, इशारा किया गया हो या कुछ काम किया हो तो 3 साल की जेल और जुर्माना लगाया जाता है.

दूसरी धारा बीएनएस 95 है, इस धारा में यौन शोषण के लिए किसी नाबालिक को काम पर रखना, उसका इस्तेमाल करना या फिर उसको इसमें जोड़ने या शामिल करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है.

Ranveer और समय पर बीएनएस की धारा 294 भी लगाई गई है. इस धारा में अश्लील सामाग्री बेचने पर 2 से लेकर 5 साल तक की जेल और 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

बीएनएस 2023 की धारा 296 के तहत किसी भी पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करने या गाना गाने पर 3 महीने की जेल या फिर 1 हजार जुर्माना लगाया जाता है.

IT एक्ट की धारा 67 के तहत इलेक्टॉनिक रुप में किसी प्रकार अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है तो 3 साल से 5 साल तक जेल और 5 से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.

दोनों के ऊपर सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4 भी लगाया गया है जो फिल्मों से जुड़ी है. इसमें धारा 7 अधिनियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो 3 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है.

महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 महिलाओं के करेक्टर को अश्लील दिखाने से संबंधित है, वहीं इसकी धारा 6 के तहत 2 साल की जेल और 2 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

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