बर्खास्त दारोगाओं को मिलेगी नौकरी: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुन्नाभाई प्रकरण में बर्खास्त हुए दारोगा होंगे बहाल, कोर्ट ने दिया ये आदेश..

Dismissed sub-inspectors will get their jobs: High Court's big decision, sub-inspectors dismissed in Munnabhai case will be reinstated, court gave this order..

Court News : मुन्नाभाई प्रकरण में हाईकोर्ट से दारोगाओं को राहत मिल गयी है। कोर्ट ने उनकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही सभी को परिणामी लाभ सहित अन्य सुविधाओं के साथ सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ व बलिया जिलों के दारोगा की सेवा खत्म कर दी गयी थी।

 

आरोप था कि इन दारोगाओं ने खुद परीक्षा नहीं दी है, बल्कि उनके स्थान पर किसी अन्य ने परीक्षा दी है। मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए सभी दारोगाओं को राहत दे दी। यह आदेश जस्टिस अजित कुमार ने गौरव कुमार, रोहित कुमार, सुधीर कुमार गुप्ता, निर्भय सिंह जादौन और ज्योति व अन्य दारोगाओं की याचिका पर दिया है।

 

बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने 9027 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की विज्ञापन 2021 में जारी किया था। विज्ञापन के तहत लिखित परीक्षा, फीजिकल और मेडिकल के बाद दारोगाओं की नियुक्ति हुई। 2023 में रिजल्ट के आधार पर नियुक्ति मिल गयी।

 

इसी बीच शिकायत के आधार जांच शुरू हुई और फिर 27 अक्टूबर 2024 को नियुक्ति निरस्त कर दी गयी। आरोप था कि चयनित दारागाओं ने खुद परीक्षा नहीं दी, बल्कि उनके स्थान पर किसी अन्य ने परीक्षा दी थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी।

 

जिसमें पक्ष लिया गया कि आदेश पारित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम 14(1) के प्रविधानों का पालन नहीं किया गया। आरोपों के संबंध में कोई विभागीय जांच पूरी नहीं की गई।जिसके बाद अब कोर्ट से सभी को राहत मिल गयी।

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