बिग ब्रेकिंग: सरकारी कर्मचारी व मीडिल क्लास लोगों को अब इतना ही देना होगा टैक्स, इनकम टैक्स के नये स्लैब का हुआ ऐलान, जानिये कितनी होगी बचत

By :  HPBL
Update: 2024-07-23 07:23 GMT

Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा. 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा. 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकरदाताओं के लिये 2 बड़ी घोषणा की है। पहली घोषणा में उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर भी डिडक्शन को बढ़ाया है। इसे 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा होगा।

न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में किया बदलाव

इनकम टैक्स से जुड़ी दूसरी घोषणा में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स को बदल दिया है। नया टैक्स स्लैब यह है:

• 0-3 लाख - कोई टैक्स नहीं

• 3-7 लाख - 5%

• 7-10 लाख - 10%

• 10-12 लाख - 15%

• 12-15 लाख - 20%

• 15 लाख रुपये से ज्यादा - 30%

वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में इस बदलाव से वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये का फायदा होगा।

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