मंत्री मिथिलेश ठाकुर के मानहानि केस में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी...पढ़िए क्या है मामला
गढ़वा । जिले के विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की ओर से पूर्व विधायक श्री तिवारी के विरूद्ध दायर मानहानि केस में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार दास की अदालत ने श्री तिवारी के विरूद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया है।
इस संबंध में मंत्री श्री ठाकुर के अधिवक्ता परेश कुमार तिवारी ने बताया कि मंत्री श्री ठाकुर ने परिवाद संख्या 292/2022 के तहत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजय कुमार दास की अदालत में पूर्व विधायक के विरूद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संज्ञान लेते हुए भादवि की धारा 500 के तहत नोटिस दिया था। नोटिस प्राप्त कर लेने के बावजूद पूर्व विधायक श्री तिवारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट श्री दास ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया है।
ज्ञात हो कि पूर्व विधायक ने मंत्री श्री ठाकुर एवं उनके भाई पर बालू का अवैध कारोबार कराने, उसमें कमीशन लेने, टेंडर मैनेज करने आदि का आरोप लगाया था। मंत्री श्री ठाकुर एवं उनके भाई की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से इस प्रकार के आरोप सार्वजनिक तौर पर कई बार लगाये गये थे। इन आरोपों से आहत होकर मंत्री श्री ठाकुर ने मामला दर्ज कराया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्री दास ने गिरफ्तारी वारंट निर्गत करने का आदेश दे दिया है।