सहायक अभियंता नियुक्ति : हाईकोर्ट ने कहा- रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं…. सहायक अभियंता पीटी परीक्षा याचिका खारिज

रांची। सहायक अभियंता पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह माना कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता नियुक्ति पीटी परीक्षा के रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं की है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि एकल पीठ का आदेश बिल्कुल सही है। इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जाती है। अदालत ने माना कि जेपीएससी की ओर से पीटी परीक्षा का परिणाम जारी करने में कोई त्रुटि नहीं है। जो अभ्यर्थी शिफ्ट हुए हैं उन्हें ओपेन कैटेगरी में रखा गया है। आरक्षण के आधार पर मेरिट वालों को रोका नहीं जा सकता है इसलिए इसे आरक्षण देना नहीं माना जा सकता है।

झारखंड नियुक्ति नियमावली 2016 के अनुसार यह सही है. अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि जो मेधावी अभ्यर्थी थे उसे मार्क्स के आधार पर अनरिजर्व में लिया गया. इसमें जेपीएससी की कोई गलती प्रतीत नहीं होती है. अप्वाइंटमेंट रूल 2016 के तहत यह सही है. इसलिए एकल पीठ के आदेश में दखल नहीं दिया जा सकता है. एकल पीठ का आदेश सही है। गौरतलब हो कि भास्कर ने इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उनका कहना था कि आरक्षण कोटि के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी में रखा जाना एक तरह से पीटी में आरक्षण देना है. जबकि पीटी परीक्षा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए यह असंवैधानिक है.

मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को यह बताया कि सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए जो पीटी परीक्षा ली गई है, उसमें जो परिणाम जारी किया गया है वह उचित नहीं है. वह असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि परीक्षा के परिणाम में आरक्षण कोटि के उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी में रखा गया है. यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए।

HPBL Desk
HPBL Desk  

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति की हो, खेलकूद की हो, अपराध की हो, मनोरंजन की या फिर रोजगार की, उसे LIVE खबर की तर्ज पर हम आप तक पहुंचाते हैं।

Related Articles
Next Story