झारखंड : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश पर रोक

Big decision of High Court: Order to close rooftop bars and restaurants stayed

झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने अब रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

दरअसल, चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में शहर के दो रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने को लेकर रांची नगर निगम के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलावर को सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद रांची नगर निगम के आदेश को रद्द कर दिया.

कोर्ट सुनवाई करते हुए कहा कि नगर निगम वैसे मामले में ही कार्रवाई कर सकती है, जिसकी संरचना से दुर्घटना की संभावना है. बता दें कि इस संबंध में ग्रीका किचन एवं बार और प्राना लाउंज की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

निगम ने दोनों रूफटॉप रेस्टोरेंट को बंद करने का दिया था आदेश

नगर निगम ने दोनों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाकर रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश दिया था.

 रेस्टोरेंट भवन का नक्शा रांची नगर निगम से है स्वीकृत

वहीं सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि दोनों बार एवं रेस्टोरेंट जिस भवन में चल रहे हैं, उसका नक्शा रांची नगर निगम से स्वीकृत है. रूफटॉप पर केवल बार एवं रेस्टोरेंट संचालित है. जहां कुर्सी टेबल के अलावा अस्थाई संरचना बनाई गई है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि दोनों रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट ने म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और बिल्डिंग बायलाज 2016 का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए रांची नगर निगम द्वारा इनको बंद करने का आदेश अनुचित है.

जिसे निरस्त किया जाना चाहिए. इसके बाद अदालत ने रांची नगर निगम के उक्त आदेश को रद्द कर दिया.

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