शिक्षक भर्ती पर रोक: शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर, हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर लगायी रोक, नया विज्ञापन या फिर आवेदन में...जानिये डिटेल

Teacher Recruitment 2024: शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती TRE-3 पर रोक लगा दी है। ये फैसला हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर को वेटेज देने के मामले पर दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि गेस्ट टीचर और कॉन्ट्रैक्ट टीचर के कार्य समान हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। यदि आप नियोजित शिक्षकों को कार्य अनुभव पर मार्क वेटेज देते हैं तो फिर गेस्ट टीचर को वेटेज क्यों नहीं दिया जा सकता है।। हाईकोर्ट ने एग्जाम से पहले हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी को अनुभव के आधार पर वेटेज नहीं देने को लेकर स्टे लगाया है। हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर को वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगाया गया है।

क्या कहा कोर्ट ने..

कोर्ट ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी को कम से कम पांच अंक का वेटेज देना होगा। 1 साल के लिए 5 अंक 5 सालों के लिए 25 अंक का प्रावधान लागू करना होगा। गेस्ट फैकल्टी संदीप कुमार झा समेत दस लोगों ने याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार शरण की अदालत में सुनवाई हुई।

पूर्व में क्या है नियम

बिहार सरकार की नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मियों को वेटेज देने का प्रावधान है। 1 साल के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक तक का प्रावधान किया गया है। संविदा कर्मी को यह लाभ मिलता है। राज्य सरकार की तमाम नियुक्ति एजेंसियां इस प्रावधान को फॉलो करती है।बिहार के प्लस टू स्कूल समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी टीचर की नौकरी खत्म कर दी गई है। इस फैसले के विरोध में गेस्ट फैकल्टी सड़क पर उतरे थे। इसके बाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

अब क्या होगा ?

दरअसल TRE-3 में कुल 87,722 पदों पर भर्ती निकली थी। कोर्ट के इस फैसले से गेस्ट टीचर को तो राहत मिल गयी है, लेकिन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की चुनौती बढ़ गयी है। ऐसे में अब बिहार में शिक्षक भर्ती टल गयी है। सरकार अब नये सिरे से विज्ञापन जारी करेगी या फिर अभ्यर्थियों को आवेदन का फिर से मौका देगी, इसे लेकर अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तय है कि प्रक्रिया कोई भी हो, अब बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार लंबा हो गया है।

HPBL Desk
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