Big ब्रेकिंग : विधायक ढुल्लू महतो रंगदारी के चर्चित मामले में कोर्ट से बाइज्जत बरी

धनबाद : कांग्रेस नेता ओ पी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की जमीन हड़पने व उससे रंगदारी मांगने के चर्चित मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो व सुभाष सिंह को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है. एमपी एमएलए के मुकदमो की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू की अदालत ने शनिवार 26 अगस्त को साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. बचाव पक्षकी ओर से वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी, राधेश्याम, गोस्वामी, एन के सबिता व ललन प्रसाद ने पैरवी की।

कतरास शहर के प्रियदर्शनी पथ निवासी व पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजा राजीव कुमार श्रीवास्ततव की शिकायत पर 2 मार्च 2020 को बरोरा थाना में विधायक ढुल्लू महतो एवं सुभाष सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक राजीव को पता चला कि विधायक ढुलू अपने समर्थकों के साथ उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं. आसपास की भी बहुत सी जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे हैं. इस सूचना पर राजीव अपनी पत्नी व भाई के साथ उस जमीन पर पहुंचा तो उसके साथ गाली गलौज की गई व धमकाया गया.

आरोप के अनुसार विधायक ढुलू म्हतो ने धमकाते हुए कहा कि दुबारा यहां दिखे तो जान मार कर फेंक देंगे. उनके इशारे पर सभी समर्थकों ने भी हमला कर दिया व जान मारने की नीयत से राजीव के ऊपर पिस्तौल तान दी. मारपीट भी की. आरोप था कि भयभीत कर रंगदारी करते हुए करीब 15 लाख रुपये की जमीन पर कब्जा कर लिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 4 जनवरी 2021 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 5 अप्रैल 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.

HPBL Desk
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