बड़ा फैसला : 90 प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर DM ने लगाया 1-1 लाख जुर्माना, आदेश नही मानने पर......

उत्तर प्रदेश : हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी छात्र- छात्राओं की फीस वापस नहीं करने पर गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (DM) मनीष कुमार वर्मा ने नोएडा के 90 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले इन प्राइवेट स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के प्राइवेट स्कूलों को एक आदेश दिया था। इन प्राइवेट स्कूलों को कोराना महामारी के समय (कोविड काल) ली गयी फीस से 15 फीसदी फीस वापस करनी थी। अभिभावकों को कोविड काल के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दी गयी फीस का 15 प्रतिशत वापस लौटाया जाना है। स्कूलों ने हाइकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया है. डीएम के आदेश के अनुसार सभी प्राइवेट स्कूलों को 10 दिन के अंदर आदेश का पालन न करने को लेकर जवाब देना होगा।

30 दिन में 15% राशि नहीं वापस की तो देनें होंगे 5 लाख

गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (DM) मनीष कुमार वर्मा के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि फीस न लौटाने वाले 90 स्कूलों ने एक महीने के अंदर डीएम के आदेश का पालन नहीं किया तो 5-5 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. यानि निजी स्कूलों को एक लाख रुपये के जुर्माना सरकार को चुकाने के साथ ही अभिभावकों को कोर्ट के आदेश के अनुमसार 15 फीसदी फीस तत्काल वापस करनी होगी.


गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (DM ) की कार्रवाई के बाद प्राइवेट स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है. कुछ स्कूल प्रबंधकों ने अपना पक्ष रखा है. उनका कहना है कि कोविड के समस विद्यालय ने अभिभ्रावकों को ट्यूशन फीस सहित कई मदों में 30 फीसदी तक छूट दी गयी थी. स्कूल प्रबंधन से जुड़े अधिकतर लोग चाहते हैं कि उन्होंने फीस में जो छूट दी थी उस राशि को हाइकोर्ट के आदेश के पालन से जोड़कर देखा जाए.

HPBL Desk
HPBL Desk  

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति की हो, खेलकूद की हो, अपराध की हो, मनोरंजन की या फिर रोजगार की, उसे LIVE खबर की तर्ज पर हम आप तक पहुंचाते हैं।

Related Articles
Next Story