बड़ी खबर : पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर मिलेगी नौकरी, ईपीएफ सहित इन सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ..शिक्षा मंत्री ने दिया निर्देश

झारखण्ड राज्य के पारा शिक्षक के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने की शर्त में सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है। उक्त विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखने को कहा गया है। इस वर्ष फरवरी में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई गई थी। शिक्षक इसकी शर्तों में बदलाव की मांग कर रहे थे।

अनुकंपा पर नौकरी का वर्तमान प्रावधान

झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार पारा शिक्षकों की कार्य अवधि में मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षक की अहर्ता पूर्ण करने पर मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा का लगा देय होगा।

यह हो रही थी परेशानी

नियमावली शर्त के अनुसार शिक्षक बनने की योग्यता रखने पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती थी। ऐसे में अगर मृतक के आश्रित शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास नहीं हो तो उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती थी। राज्य में पिछले 5 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा ही नहीं हुई थी, ऐसे में किसी को अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिल रही थी।

अब यह होगा बदलाव

शिक्षा मंत्री के निर्देश के अनुरूप अब इसमें बदलाव किया जाएगा। बदलाव के बाद अगर किसी मृतक शिक्षक के आश्रित शिक्षक बनने की मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी नियुक्ति योग्यता के अनुरूप अन्य पदों पर की जाएगी। नियुक्ति समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित योजनाओं में की जा सकती है।

नियमावली में करना होगा संशोधन

इसके लिए नियमावली में संशोधन करना होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नियमावली संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

ईपीएफ की सुविधा भी मिलेगी

सेवा शर्त नियमावली तैयार करने के दौरान शिक्षक की ओर से ईपीएफ की सुविधा देने की मांग की गई थी। शिक्षक की नियोक्ता का अंशदान किसके द्वारा दिया जाए, इस पर निर्णय नहीं हो पाया था। क्योंकि पारा शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा की गई थी। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। कल्याण कोष गठन की प्रक्रिया भी दिसंबर अंत तक पूरी कर ली जाएगी।

क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री

सहायक अध्यापक के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। उन्हें योग्यता के अनुरूप नौकरी दी जाएगी। शिक्षकों को ईपीएफ की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है, इस संबंध में जल्द निर्णय लिया जाएगा।

HPBL Desk
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