बड़ी खबर : झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की नहीं होगी CBI जांच, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगा दी रोक

Big news: There will be no CBI investigation into Jharkhand Assembly appointment scam, Supreme Court stays High Court's decision

रांची। विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच नहीं होगी। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले 23 सितंबर को झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। जिसे लेकर विधानसभा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

 

न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ में याचिका की सुनवाई हुई। जिसमें सुनवाई करते हुए विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि विधानसभा में अवैध नियुक्तियां हुई हैं। खंडपीठ ने सुनावाई के दौरान जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

 

इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। आपको बता दें कि नियुक्ति घोटाले का मामला 12 साल बाद सुर्खियों में आया था। उस वक्त राज्यपाल सैय्यद सिब्ते रजी ने विधानसभा की नियुक्ति और प्रोन्नति पर सवाल उठाते हुए विधानसभा को पत्र लिखा था और इसकी जांच करने का आदेश दिया था।

 

राज्यपाल ने 30 बिंदुओं पर सवाल उठाये थे। इसके बाद उस वक्त के तत्कालीन स्पीकर सीपी सिंह ने राज्यपाल को खुद ही जांच करने का आग्रह किया। इसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार को जांच आयोग का गठन करने का निर्देश दिया था। सरकार ने राज्यपाल के पत्र के आलोक में पूर्व न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था।

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जांच कमेटी कई बार बनी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट मे याचिका दायर की गयी और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गयी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया था। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है।

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