झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, जानिये क्या दिया है निर्देश
रांची: राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट ने पलट दिया है। अब राहुल गांधी को सशरीर कोर्ट में हाजिरी नहीं होना होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगाई है।
झारखंड हाईकोर्ट में आज MP-MLA कोर्ट द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी थी जिस पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगी है। राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा है।