शाहनवाज हुसैन को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक
नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कथित दुष्कर्म मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शाहनवाज की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले शाहनवाज हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। जिसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने का रुख किया है। शाहनवाज हुसैन ने आरोप को निराधार बताया है।
दिल्ली की महिला ने लगाया आरोप
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना करीब 4 साल पुरानी है। महिला ने आरोप लगाया कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। बताया जाता है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को इस मामले में दुष्कर्म की प्राथमिकी का आदेश दिया था।