शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा बढ़े आरक्षण का लाभ, सभी डीईओ को जारी हुआ पत्र, 7 दिन में मांगा..

Teacher Vacancy : शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसे लेकर बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर दिया गया है।

दरअसल बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और EBC को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया था।

लिहाजा, अब बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 65 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा। बीसी, ईबीसी और एससी-एसटी को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे स्पष्ट किया है।

जाहिर है पूर्व की भांति 50 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस संबंध में गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखा है।

पत्र में कहा गया है कि तीसरे चरण में पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति में 50 प्रतिशत आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।प्राथमिक निदेशक ने डीईओ से 1 से 8वीं तक रिक्त रोस्टर क्लीयरेंस मांगा है। डीईओ को इसे 7 दिनों में शिक्षा विभाग को उपलब्ध करना है। आदेश में कहा गया है कि रोस्टर क्लीयरेंस रिपोर्ट हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में होगी। सभी डीईओ को रोस्टर क्लीयरेंस रिपोर्ट को लेकर एक फॉर्मेट भी भेजा गया है।

आपको बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा पूर्ण हो गयी है। अब परिणाम का इंतजार हो रहा है। जानकारी है कि इसी महीने परिणाम जारी कर दिया जायेगा, वहीं नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। बढ़े आरक्षण को लेकर अभ्यर्थी असमंजस में थे, लेकिन अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बढ़े आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा।

Aditya
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