ट्रेनिंग नहीं, तो शिक्षकों पर होगा एक्शन: शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, इतने दिनों की ट्रेनिंग होगी जरूरी

School Teacher News: शिक्षकों के लिए अब सख्ती लगातार हो रही है। फिर चाहे बात शैक्षणिक कार्यों की हो या फिर शिक्षा गुणवत्ता की दक्षता के लिए ट्रेनिंग की। इसी कड़ी में अब बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग जरूरी कर दी गयी है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि साल में कम से कम एक शिक्षक को छह दिन का प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा। नियम की अवहेलना करने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी सकती है।

सख्त हिदायत दी गई है कि महिला टीचर अपने साथ नवजात की देखभाल के लिए किसी व्यक्ति को साथ नहीं लाएंगी। सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई से आवासीय ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है।

शिक्षा विभाग की ओर से छह दिवसीय ट्रेनिंग का शेड्यूल और लिस्ट जारी किया गया है। पहले चरण में पहली से 5वीं कक्षा के 18,660 शिक्षकों का शामिल किया गया है। ट्रेनिंग एक से छह जुलाई तक सरकारी अध्यापक शिक्षण महाविद्यालयों में होगा।

राज्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर. की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं सरकारी अध्यापक शिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया गया है।शिक्षक रविवार को ही संबंधित महाविद्यालयों में योगदान करेंगे। एक जुलाई को सुबह नौ बजे के बाद किसी भी शिक्षक को ट्रेनिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए तय ड्रेस कोड का पालन करना आवश्यक है।

HPBL
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