Bike Taxi Banned: बाइक टैक्सी अब नही चलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने HC के आदेश पर लगाई रोक
नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर अब बाइक टैक्सी नही दिखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो और उबर को लेकिन अंतिम रूप में अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राजधानी दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दी गयी थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से यह आग्रह किया कि वे इस मामले का निपटारा जल्दी से जल्दी करें.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ दिन पहले केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने उबर और रैपिडो बाइक सहित बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को दिल्ली में चलाने की अनुमति देने पर केंद्र का रुख पूछा था. दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के 26 मई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसमें यह निर्देश दिया गया था जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार नियमों को अधिसूचित नहीं करती है तब तक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जायेगी