Breaking: विधायक ढुल्लू महतो समेत 3 को हाईकोर्ट से बेल, निचली अदालत में किया था सरेंडर

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी। विधायक पर इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का गंभीर आरोप है।हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों श्री महतो ने निचली अदालत में सरेंडर किया था।

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता को जमानत दे दी। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर सरकारी काम में बाधा डालने के साथ-साथ ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है। विधायक पर साल 2013 में धनबाद के कतरास थाने में यह मामला दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए विधायक को सरेंडर करने का आदेश दिया था।

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