Breaking: राहुल गांधी को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट से मोदी सरनेम मामले में सशरीर पेश होने की मिली छूट
रांची: मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गयी टिप्पणी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी। राहुल गांधी की ओर से मोदी सरनेम को लेकर एमपी एमएलए की ओर से दिए गए आदेश को चुनौती झारखंड हाई कोर्ट में दी गई थी। आज इस याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पैरवी की। कोर्ट राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय सुनाया। अब निचली अदालत में राहुल गांधी को सशरीर हाजिर नहीं होना होगा। उनकी जगह उनके अधिवक्ता प्रस्तुत होंगे।
मोदी सरनेम को लेकर की गयी टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को निचली अदालत ने सशरीर हाजिर होने को कहा था जिस फैसले को हाईकोर्ट ने पलट दिया। राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती गयी थी। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में चार जुलाई को सुनवाई हुई थी। जहां कोर्ट ने राहुल गांधी पर पीड़क कार्रवाई करने से रोक लगा दी थी।