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ब्रेकिंग: चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण मामले में रंजीत कोहली को आजीवन कारावास
तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में सजा का एलान: रंजीत कोहली को आजीवन कारावास, कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास
रांची: राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित पूर्व नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद की सजा की बिंदू पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
इस दौरान तारा शाहदेव मामले में सजा का ऐलान किया गया. रकीबुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई. और उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा मिली है।
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