ब्रेकिंग : ' मेरे खिलाफ न कोई आपराधिक मामला ना ही प्राथमिकी, फिर Ed समन....सीएम के वकील की हाईकोर्ट में दलील
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी याचिकाओं पर आज (11 अक्टूबर) हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. बता दें, इन दिनों एक के बाद एक मामलों में सीएम हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं. एक ओर रांची जमीन घोटाले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के समन के खिलाफ उनका मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जिस पर 6 अक्टूबर के बाद आज (11 अक्टूबर) को सुनवाई हुई. सीएम हेमंत ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है. आज मामले में सीएम की ओर से पक्ष रखा गया. वहीं, ईडी मामले में 13 अक्टूबर को पक्ष रखेगी.
अपनी बहस के दौरान सीएम की ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है. न ही ED ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है. एजेंसी CM को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है. इसलिए ED का समन सही नहीं है. वहीं ED की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता ने कहा कि यह प्रिडिकेट ओफेंस का मामला है. ED की धारा 50 और 63 को चुनौती दी गई, जिसे विजय मदनलाल चौधरी के केस सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है.
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. ED की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (ASG) एसवी राजू पक्ष रख रहे हैं. उनकी ओर से 13 अक्टूबर को बहस की जाएगी. 23 सितंबर को ED के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाइकोर्ट की शरण ली थी. मुख्यमंत्री ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर ED की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है. इसके साथ ही याचिका में ED की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी.