बड़ी खबर: रेलवे में रिजर्वेशन का नियम बदला, अब 120 दिन पहले नहीं होगा आरक्षण, जानिये बदला हुआ नियम
Railway News: भारतीय रेलवे ने टिकट रिजर्वेशन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब सफर करने वाले यात्री 120 दिन की जगह अब केवल 60 दिन पहले ही रिजर्व टिकट बुक करवा सकते हैं। यह नियम 1 नवंबर, 2024 से लागू हो जाएगा. हालांकि, जिसने पहले टिकट बुक करवा रखा है उसपर यह नियम लागू नहीं होगा। रेलवे मंत्रालय की ओर से गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके मुताबिक, अब एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा घटा दी गई है।
पहले यह समय सीमा 120 दिन थी, मगर अब 60 (यात्रा की तिथी को छोड़कर) हो गई है।भारतीय रेलवे के नए नियम के मुताबिक, अब 120 नहीं, बल्कि केवल 60 दिन पहले ट्रेनों में रिजर्वेशन करा सकेंगे. भारतीय रेलवे ने ARP यानी एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को घटाकर 2 महीने कर दिया है। भारतीय रेलवे के ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे।
इस नए आदेश से विदेशी यात्रियों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही जिन गाड़ियों का एआरपी पहले ही कम है, उन पर भी इसका असर नहीं होगा। ऐसी गाड़ियों में गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं।
1 नवंबर, 2024 से लागू होगा एडवांस रिजर्वेशन का नया नियम
आमतौर पर किसी खास काम के लिए लंबी यात्रा करने वाले यात्री, यात्रा की तारीख से 4 महीने (120 दिन) पहले ही ट्रेन में अपनी सीट बुक कर लेते थे ताकि उन्हें कन्फर्म सीट मिल जाए और बाद की भीड़भाड़ से भी बच जाएं। लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। 1 नवंबर, 2024 से नया नियम लागू होने के बाद रेल यात्री अधिकतम 60 दिन पहले ही ट्रेन में सीट बुक कर पाएंगे।
पहले से बुक की गई टिकट का अब क्या होगा
1 नवंबर, 2024 से ट्रेनों में एडवांस रिजर्वेशन की मौजूदा लिमिट 120 दिनों से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तारीख को छोड़कर) कर दी जाएगी और बुकिंग भी इस नए नियम के अनुसार ही की जाएगी। संजय मनोचा ने कहा, ”हालांकि, 120 दिनों के एआरपी (एडवांस रिजर्वेशन पीरियड) के तहत 31 अक्टूबर, 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी। लेकिन 60 दिनों के एआरपी से परे की गई बुकिंग को कैंसिल करने की अनुमति होगी। इसका मतलब ये भी हुआ आप 31 अक्टूबर, 2024 तक 4 महीने की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं।