कैबिनेट मंत्री को मिली 2 साल की, जाएगी विधायकी, जानें पूरा मामला
बड़ी खबर : कैबिनेट मंत्री को कोर्ट से करारा झटका लगा है. मिली जानकारी के अनुसार, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को एक पुराने मामले में दोषी ठहराया गया है और अदालत ने अमन अरोड़ा को उनके 9 साथियों के साथ आईपीसी की धारा 452 के तहत दो साल और धारा 323, 148, 149 आईपीसी के तहत एक साल और 5 हजार रुपये की सजा सुनाई है.
जानें क्या है आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनाम की जिला कोर्ट ने 2008 के घरेलू लड़ाई-झगड़े के मामले पर फैसला सुनाया है। केबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के जीजा राजिंद्र दीपा ने उन पर घर में दाखिल होकर मारपीट करने का मुकद्दमा दर्ज करवाया था। अमन अरोड़ा के साथ 9 अन्य लोगों को भी 2-2 साल की सजा सुनाई गई है, सजा के साथ-साथ में जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार इन दोषियों में से एक की मौत हो चुकी है।
अमन अरोड़ा के पास अदालत में जाने का प्रवीजना है। 2 साल की सजा होने के कारण उन्हें जमानत मिल सकती है, अगर जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। एक विधायक होने के कारण उनकी मैंबरशिप भी जा सकती है, लेकिन अगर उनकी सजा पर रोक लगती है तो उनकी मैंबरशिप बच सकती है।
क्या है मामला
इस मामले पर वकील तेजपाल भारद्वाज के अनुसार, यह एक पुराना मामला है जब 2008 में विधायक सुनाम अमन अरोड़ा, उनकी मां ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने ही जीजा राजिंदर दीपा पर हमला किया था. बाद में अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद पीड़ित राजिंदर दीपा ने एक निजी शिकायत दर्ज की थी. साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सजा मिलने के बाद वह तुरंत अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं और उन्हें अपनी विधानसभा सीट भी खाली करनी होगी और अपना मंत्री