कैबिनेट न्यूज: 70 हजार शिक्षकों की भर्ती पर मुहर, SAP जवानों की सैलरी बढ़ी, देखिये कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े फैसले, 45 फैसलों को पढ़िये

पटना । बिहार में फिर से शिक्षकों की बंपर वैकेंसी आने वाली है। बिहार में 69 हजार से ज्यादा शिक्षकों की फिर बहाली होगी। यह फैसला मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। अभी राज्य में 1.70 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इन शिक्षकों की बहाली होने के बाद 69 हजार शिक्षकों की और बहाली होगी। वहीं कैबिनेट में विकास मित्रों, रसोइया और SAP जवानों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। विकास मित्रों की सैलरी दोगुनी की गई है। बैठक में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगी है।इसके साथ ही पटना हाई कोर्ट में याचिका कर्ता अपनी याचिका सिर्फ हिंदी में डाल सकेंगे। बिहार सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल पेटिशनर को हिंदी के साथ अंग्रेजी अनुवाद में पेटिशन देना जरूरी होता है।

बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से सरकार की संचालित योजनाओं का लाभ पहुँचाने में एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहे विकास मित्रों को मानदेय 1 सितम्बर 2023 के प्रभाव से ₹13700/- (तेरह हजार सात सौ रूपया) प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹25000/- (पचीस हजार रूपया प्रतिमाह करने एवं राज्य सरकार द्वारा देय अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि खाता का अंशदान की समानुपातिक वृद्धि के साथ ही मानदेय पर 5% वार्षिक अभिवृद्धि प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई से लागू करने की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अक्टूबर 2023 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के वर्तमान मानदेय 11000 रू० प्रतिमाह से वृद्धि कर 22000/- रू० प्रतिमाह करने तथा राज्य सरकार द्वारा EPF हेतु देय अनिवार्य समानुपातिक अंशदान की वृद्धि के साथ ही 01 जुलाई से प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में चिन्हित ग्रामीण सड़कों के पुननिर्माण/उन्नयन द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को मजबूत किये जाने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना [Mukhya Mantri Gramin Sadak Unnayan Yojana ODMGSUY)] की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18830 सृजित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18880 सृजित एवं रिक्त पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के 31982 सृजित एवं रिक्त पद की प्रत्यार्पित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के 18830 पद, वर्ग 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 18880 पद एवं वर्ग 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 31982 पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

समाज कल्याण विभाग के डी तहत बिहार राज्य में बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने हेतु समेकित बाल विकास सेवाएँ अंतर्गत ऑगनवाड़ी केन्द्रों में 03-06 वर्ष तक के स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु नामांकित बच्चों को दिये जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त बिहार स्टेट मिल्स को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि० के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 से दुका चूर्ण सप्ताह में दो दिन उपलब्ध करानेहेतु राज्य योजना मद से कुल रुपया 232.20,70,000/- (दो सौ बत्तीस करोड़ बीस लाख सत्तर हजार रूपये मात्र) वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई।

कृषि विभाग के ही तहत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वित्तीय वर्ष 2023-24 मेंराज्य स्कीम अंतर्गत स्थापना एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए 8811.42 लाख (अड़सठ करोड़ग्यारह लाख बयालीस हजार) रू० सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता अंचल के मौजा-सौठ थाना स०-347. खाता सं0-1180. खेसरा स०-190, रकबा 100 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि पर इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने हेतु 67.50,00,000/- (सड़सठ करोड़

पचास लाख) रूपये के भुगतान पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), उद्योगविभाग, बिहार पटना को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत वैशाली जिलान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय वैशाली का आवासीय भवन बनाने हेतु अचल-बिदुपुर के मौजा- श्यामपुर उर्फ मंसूरपुर थाना सं०- 284. खाता सं0-376 के विभिन्न खेसरा (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट-I) की कुल 5.44 एकड़ कृषि विभाग की भूमि को विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार पटना को निशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत बिहार राज्य अंतर्गत कतिपय शहरी क्षेत्र से संबंधित पूर्व में हुये म्युनिसिपल सर्वे के पश्चात् तैयार खतियान में कुछ वादों के रैयतों का लगान तालिका तैयार नही होने एवं रैयतों के भूमि का लगान निर्धारण नहीं होने के कारण राज्य के राजस्य हित में खतियान सम्पुष्ट होने के समय निर्धारित दर के अनुसार वैसे वार्ड जहाँ तत्समय लगान निर्धारण नही हो सका. समतुल्य भूमि के लगान तालिका (Rent Roll) तैयार करने हेतु एक बार के लिए संबंधित क्षेत्र के अपर समाहर्त्ताओं को शक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के डी तहत गया जिलान्तर्गत मानपुर अंचल के मौजा- शादीपुर थाना स०-246. खाता सं०-338. खेसरा सं०-386, रकबा 23.00 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल राशि 8.21.00.000/- (छ. करोड़ इक्कीस लाख) रूपए के भुगतान पर नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा उद्योग विभाग, बिहार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत मधेपुरा जिलान्तर्गत अचल-चौसा थाना सं०-130. मौजा- रसलपुर धुरिया (कलाशन बाजार) स्थित कुल 148.00 एकड़ अनावाद बिहार सरकार की भूमि (संलग्न परिशिष्ट-1) औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि-28,25,10,000/- (अठाईस करोड पच्चीस लाख दस हजार) रूपए के भुगतान पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाढा) उद्योग विभाग, बिहार को अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ही तहत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मीजा-दुजरा दियारा थाना नं०-139 में रकबा 29.855 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर कॉस्टिंग यार्ड निर्माण करने तथा मौजा-मैनपुरा दियारा थाना नं0-140 में रकबा 107939 एकड़ असर्वेक्षित भूमि पर सी० तथा डी० बेस्ट प्लांट एवं डम्पिंग यार्ड के निर्माण करने हेतु पाँच वर्षों के लिए देय कुल वार्षिक लगान क्रमश: मो०- 28.54,293.75/- (अठाईस लाख चौवन हजार दो सौ तिरानवे रुपये पचहत्तर पैसे) एवं मो०-10,3891285/- (दस लाख अड़तीस हजार नौ सौ बारह रुपये पचासी पैसे) मात्र सहित कुल राशि मो०-38.93.20000 / – (अडतीस लाख तिरानवे हजार दो सौ छ रूपये साठ पैसे) के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को अस्थायी रूप से पाँच वर्षीय लीज पर उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ही तहत बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप बल (Special Auxiliary Police) के सभी स्तर के कर्मियों के मासिक मानदेय में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि: यथा जूनियर कमिशन्ड ऑफिसर का मानदेय रू०-20,700 से रू० 23.800 (बीस हजार सात सौ से तेईस हजार आठ सौ) सैप जवानों का मानदेय रू०-17250 से रू- 19,800 (सत्रह हजार दो सौ पचास से उन्नीस हजार आठ सौ) एवं रसोईया का मानदेय रू०-13110 रू15100 (तेरह हजार एक सौ दस से पन्द्रह हजार एक सौ) किये जाने की स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम अन्तर्गत चालित मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन योजना के तहत दो पदों को योजना मद से गैर योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के तहत पद सहित स्थानांतरित करते हुए स्थायीकरण की स्वीकृति दी गई।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के ही तहत राज्य स्कीम अंतर्गत चालित 315 प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों की स्थापना की योजना को योजना मद से गैर योजना (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय) के तहत पद सहित स्थानांतरित करते हुये स्थायीकरण की स्वीकृति तथा कुल रुपये 85.62,00,000/- (रुपये पैसठ करोड़ बासठ लाख) मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग, बिहार के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों मेंशिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों कोविनियमित करने हेतु ‘बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्चविद्यालय शिक्षक (नियुक्ति प्रोन्नति, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अन्तर्गत बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग के सिपाही सहायक अवर निरीक्षक तथा अवर निरीक्षक को उत्क्रमित वेतनमान क्रमश पी०बी०- 1+ ग्रेड पे 2000/-, पी०बी०- 1+ग्रेड पे 2800/- तथा पी०पी०-2+ ग्रेड पे 4200/- में दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21.012010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में खगड़िया जिलान्तर्गत संसारपुर में विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निमित्त प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण कार्य के लिए कुल ₹722852 /- लाख (बहत्तर करोड छब्बीस लाख बावन हजार रूपये) मात्र के अनुमोदित तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

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शिक्षा विभाग के ही तहत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के भवन निर्माण एवं परिसर के विकास हेतु 1.12.30.35.000/- (एक अरब बारह करोड़ तीस लाख पैंतीस हजार) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं अवशेष राशि 37.16.11,000/-(संतीस करोड़ सोलह लाख ग्यारह हजार रूपये) की व्यय की स्वीकृति दी गई।

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद से राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय +2 उच्च विद्यालय सेमरा प्रखण्ड-सह- अचल-चैनपुर जिला-कैमूर (भभुआ) के विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन के अनुसार ₹48.07.97,000.00 (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की दर से निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत समस्तीपुर जिलान्तर्गत बागमती शांतिधार- बूढ़ी गंडक लिंक योजना (प्राक्कलित राशि रू० 12096.11 लाख) (एक सौ बीस करोड़ छियान्चे लाख एवं ग्यारह हजार मात्र) है के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा / राज्य व्यवसायिक परीक्षा आयोजन मूल्यांकन/ प्रश्न पत्रों के चयन एवं मॉडरेशन हेतु नामित पदाधिकारियों / कर्मचारियों के पारिश्रमिक की दरों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग छायाकार

(भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली 2014 सशोधन हेतु सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग छायाकार (भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2023 के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में स्थित राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (State Organ & Tissue Transplant Organisation) (SOTTO). बिहार के कुल 04 (चार) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

विधि विभाग के अन्तर्गत राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए चालक के आवश्यक कुल 85 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि सेवा कोटि-9 (सांख्यिकी) भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत शहरी अवसंरचना विकास निधि (Urban Infrastructure Development Fund-UIDF) के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार के नियमित कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति में संशोधन की स्वीकृति दी

गई। स्वास्थ्य विभाग के ही तहत बा० प्रभात कुमार नायक चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल गोपालगंज को दिनांक 07.08.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत CFMS 2.0 वर्जन को दिनांक 01.04.2024 से लागू करने एवं वर्तमान CFMS प्रणाली हेतु अंतरिम अवधि (दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2024) के लिए CTMIS एवं अन्य Functionality तथा CFMS हार्डवेयर के AMC के समतुल्य निर्धारित राशि ₹1.70,00,000/- (एक करोड़ सत्तर लाख रूपये) प्रति त्रैमास की दर से 09 (नौ) वैमास के लिए कुल ₹15:30:00.000/- (पदह करोड़ तीस लाख रूपये) मात्र (बेल्ट्रॉन मार्जिन एवं सभी कर रहित) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत CR WIC No. 435/15 कृष्णा यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 30.042019 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय की दिनांक-09:05:1972 की अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली याचिका तथा कर निर्देश से संबंधित आवेदन के लिए अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री रामबाबू प्रसाद के दिनांक 30.09.2023 को सेवानिवृति के उपरान्त मूल धारित पद अधीक्षण अभियंता, निरूपण अचल सं०-1 के तकनीकी सलाहकार (कार्यपालक अभियंता स्तर का पद) के पद पर अगले 2 (दो) वर्ष तक संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए अधीक्षण अभियंता निरूपण अंचल स०-1 के अतिरिक्त प्रभार देने की स्वीकृति दी गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार समूह घ (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) [बिहार कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2010 के रूप में पुनर्नामित] तथा स्थानिक आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली समूह घ संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) [स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) सवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2018 के रूप में पुनर्नामित] तथा समय-समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प / नियमावली / आदेश आदि को निरसित कर उसके स्थान पर बिहार कार्यालय परिचारी परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई।

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परिवहन विभाग के अन्तर्गत परिवहन विभाग की अधिसूचना सं०-4047, दिनांक- 29.06. 2023 द्वारा अधिसूचित बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशत) नियमावली 2023 को सलग्न अधिसूचना प्रारूप से प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता सारण पथ अंचल हाजीपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त सहायक अभियंता के विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या-50 / 2014 से संबंधित विशेष वाद संख्या- 56 / 2014 में दिनांक 01.02.2021 को पारित आदेश के द्वारा वाद को समाप्त किये जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-7559 (एस)-सहपठित ज्ञापांक- 7560 (एस) दिनांक 20.08.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किये जाने संबंधी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत राज्य आपदा रिस्पॉन्स फोर्स मुख्यालय बिहटा (पटना) के परिसर में स्थायी संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार की मांग संख्या-03 के अंतर्गत ₹100.00 करोड़ (एक सौ करोड़ रुपये) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत गोदाम चौकीदार के 16 (सोलह) पद एवं वित्तीय सलाहकार सह- मुख्य लेखा पदाधिकारी के 01 (एक) पद अर्थात् कुल 17 (सत्रह) पदों को प्रत्थर्पित करते हुए वित्तीय सलाहकार के 01 (एक) पद मुख्य लेखा पदाधिकारी के 01 (एक) पद एवं प्रारूपक के 08 (आठ)) पद अर्थात कुल 10 (दस) पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी 115009 आगनवाड़ी केन्द्रों पर धुआँ रहित ईंधन हेतु एल०पी०जी० की सुविधा 2 गैस सिलेन्डर एवं चूल्हा सहित उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित कुल – ₹74,75,58,500, (चौहत्तर करोड पचहत्तर लाख अट्ठावन हजार पांच सौ) एवं गैस रिफिलिंग के लिए अनुमानित वार्षिक राशि कुल- ₹1,65,75,09,708/- (एक अरब पैंसठ करोड पचहत्तर लाख नौ हजार सात सौ आठ) व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹49,20,00,000/- (उन्चास करोड़ बीस लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम युद्धको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत सीतामढी नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹104,56,00,000/- (एक सौ चार करोड छप्पन लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम युद्धको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत बोधगया नगर परिषद् क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹91,18,00,000/- (एकानवे करोड़ अठारह लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुद्धको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के डी तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय -2 के अंतर्गत पूर्णियाँ नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹87,48,00,000/- ( सत्तासी करोड़ छियालीस लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुद्धको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत बेतिया नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹83,56,00,000/- (तिरेसठ करोड़ छप्पन लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुद्धको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत शिवहर नगर परिषद् क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹80.18,00,000/- (साठ करोड़ सोलह लाख रू०) मात्र की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुद्धको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

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