शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हो सकती है या नहीं ? विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा, इन दो अहर्ता को पूरा करने वाले को ही….

पटना। शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने विधानसभा में जवाब दिया है कि शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति तभी मिलेगी, जब वो संबंधित अभ्यर्थी ने टीचर्स ट्रेनिंग के साथ टीईटी परीक्षा पास की हो। दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये सवाल आया कि शिक्षक की मृत्यु के बाद उसके किसी स्वजन को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर बहाली हो सकेगी या नहीं।

भाजपा विधायक संजय सरावगी ने इस विषय को उठाया था। उन्होंने यह जानकारी दी कि अनुकंपा के लिए वर्णित शैक्षणिक व अन्य योग्यताधारी दरभंगा में 28 हैं। पूरे राज्य में ऐसे छह हजार मामले लंबित हैं। जवाब में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षक के पद पर वैसी स्थिति मे ही नियुक्ति मिलेगी, जब संबंधित अभ्यर्थी ने शिक्षक की बहाली के लिए होने वाली ट्रेनिंग कर रखी हो तथा टीईटी पास हो। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं रहने पर उनकी बहाली शिक्षक के पद पर नहीं होगी। उन्हें सहायक या फिर परिचारी पद पर ही नियुक्त किया जा सकेगा।

अपने जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के संगठन एनसीटीई ने अखिल भारतीय स्तर पर इस आशय का सर्कुलर जारी किया था कि बगैर ट्रेनिंग व टीईटी के शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। सरकार ने बड़े स्तर पर सहायक पद पर नियुक्ति की है। उन्होंने कहा कि वहां जगह होने पर शिक्षक के स्वजन को अनुकंपा के आधार पर सहायक पद पर नियुक्त किया जाएगा। वहां जगह नहीं रहने पर परिचारी पद पर नियुक्ति होगी।

HPBL Desk
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