झारखंड : कुत्ते को गोली मारने का मामला…आरोपी गिरफ्तार…जानिए क्या है कानूनी प्रावधान और सजा का प्रावधान

Jharkhand: Case of shooting a dog...accused arrested...know what are the legal provisions and punishment provisions

रांची के टाटीसिलवे इलाके में एक व्यक्ति ने एक कुत्ते को गोली मार दी। जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है।



गोली मारने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर ली। बताया जा रहा है कि एक कुत्ता पागल हो गया था और हाल ही के दिनों में उसने कई लोगों को काटा था। कुत्ते के द्वारा लगातार लोगों के काटने से परेशान एक व्यक्ति ने अपने लाइसेंसी हथियार से उसे गोली मार दी, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और इस संबंध में गोली मारने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि एक कुत्ते को गोली मारने की सूचना मिली है, उससे संबंधित वीडियो भी पुलिस को उपलब्ध करवाया गया है। जिसके आधार पर थाना प्रभारी को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

भारतीय कानून में कुत्ते की हत्या या उसे नुकसान पहुंचाने पर सजा का भी प्रावधान है जिसमें 2 साल तक सजा या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार कर लिया है।

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