सावधान: कुत्ते का शौक रखने वाले पालतू का रखें ख्याल..अन्यथा देने होंगे आर्थिक दंड और कराने होंगे उपचार

नोएडा पालतू जानवर का शौक रखने वालों के लिए एक बुरी खबर है। पालतू जानवर द्वारा ले सी को जख्मी या काटने पर आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। नोएडा प्राधिकरण की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में ये फैसला लिया गया की पालतू जानवर कुत्ते/ बिल्ली के द्वारा किसी अप्रिय घटना होने पर उनके मालिक को आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया गया है।

पालतू जानवर के मालिक को देने होंगे 10000

पालतू कुत्ते/ बिल्ली के द्वारा किसी अप्रिय घटना होने की स्थिति में भुक्त भोगी को ₹10000 आर्थिक दंड देने होंगे। साथ ही घायल व्यक्ति का उपचार भी पालतू जानवर के मलिक द्वारा किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के CEO ने बताया की प्राधिकरण की 207वीं बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। यह आर्थिक दंड 1/3 2023 से लागू किए जाने का प्रावधान किया गया है।

आपको बता दें हाल के दिनों में पालतू जानवरों के द्वारा हताहत और जख्मी करने की सूचनाओं लगातार वृद्धि हो रही थी। जिसमें जख्मी द्वारा उपचार करने के लिए पैसे तक नहीं दिए जाते थे,उल्टे शिकायत करने वालों से झड़प होती रहती थी। इन सभी घटनाओं के बाद प्राधिकरण को इस तरह के फैसले लेने पड़े। पूर्व से ही यह प्रावधान किया गया है की पालतू जानवरों को रखने के लिए उनके समय समय पर वैक्सीनेशन से लेकर के अन्य सभी सावधानी का पालन करना है। परंतु पालतू जानवर का शौक रखने वालों इन सभी बातों को नजर अंदाज करते आ रहे थे।

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