coal scam: निलंबित IAS को कोर्ट से राहत, लेकिन नहीं निकल पाएंगी जेल से बाहर, यहां अटका है पूरा पेच

रायपुर। प्रदेश के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, कारोबारी सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक को जमानत दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि जमानत के बाद भी निलंबित IAS रानू साहू जेल में ही रहेंगी। क्योंकि ईओडब्ल्यू मामले में रानू साहू को जमानत नहीं मिली है। कुछ महीने पहले ईओडब्ल्यू ने निलंबित आईएएस रानू साहू के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की थी।

वहीं कारोबारी सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक की अंतरिम जमानत को रेगुलर जमानत में बदल दिया गया है। ज्ञात होगी कोयला घोटाला मामले में ईडी ने रानू साहू को 22 जुलाई, 2022 को गिरफ्तार किया था।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 500 करोड़ रुपये का कोयला घोटाला हुआ है। इस मामले में कई कोयला व्यापारियों और अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घोटाले के तहत 25 रुपये प्रति टन की अवैध वसूली की गई है। ईडी ने जांच शुरू करते ही निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

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