लिपिक मेरिट लिस्ट रद्द : हाईकोर्ट ने SP आफिस में हुई लिपिक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की... मनमर्जी तरीके से भर्ती शर्तों में किया था बदलाव

रांची। SP कार्यालयों में लिपिक भर्ती की मेरिट लिस्ट हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक नयी मेरिट लिस्ट तैयार कर भर्ती की जाये। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले से रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला एसपी कार्यालयों में 19 लिपिकों की नियुक्ति पर संकट मंडरा गया है। इसके पूर्व अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने कहा कि साल 2008 में विज्ञापन में पुलिस मैनुअल के अनुसार नियुक्ति की बात कही गयी थी। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद DIG कार्यालय ने शर्त बदल दिये। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह बदलाव कुछ लोगों को ध्यान में रख कर किया गया है, जिसे उचित नहीं है।

इन गड़बड़ियों की हुई थी शिकायत

मामले में नीरज नयन चौधरी ने याचिका दायर की थी। प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अभय मिश्र ने अदालत को बताया कि रांची, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और गुमला एसपी कार्यालय में लिपिक की नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन निकाला था। इसमें 100 अंक जनरल नालेज और 100 अंक हिंदी के थे। परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लाने वालों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाने की बात कही गयी थी। लेकिन टाइपिग परीक्षा के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं था। इसमें प्रति मिनट 35 शब्द टाइप करने वालों को योग्य माना गया था।

चयन कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष ने शर्त में बदलाव कर दिया। सामान्य ज्ञान और हिंदी की परीक्षा को 100 अंक का कर दिया और टाइपिंग परीक्षा का 100 अंक जोड़ कर परिणाम जारी कर दिया, जो गलत है। टाइपिंग टेस्ट में 99 और 100 अंक तक दिए गए जो संभव नहीं है। शर्त बदलने से लिखित परीक्षा में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी मेधा सूची से बाहर हो गए और कम अंक लाने वाले मनमाने ढंग से अंक मिलने के कारण मेघा सूची में ऊपर हो गए।

HPBL Desk
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