हिट एंड रन मामले में कांग्रेस नेता सौरव अग्रवाल को 8 साल की सजा, 1 लाख रुपये जुर्माना

चाईबासा : हिट एंड रन के मामले में चाईबासा के जिला सत्र न्यायालय में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को आठ वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना के पांच वर्ष बीतने के बाद मृतकों के परिजनों को न्याय मिला है। दरअसल, चक्रधरपुर के बोड़दा पुल के पास सड़क किनारे आदिवासी रीति- रिवाज से शादी की रस्म एरे बोंगा पूजा कर रहे सात ग्रामीणों को कार ने कुचल दिया था। जिसमें सातों ग्रामीणों की मौत हो गई थी। मामले में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल पर हिट एंड रन की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिस पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।

तीन मार्च 2018 को हुई थी घटना

जानकारी के अनुसार तीन मार्च 2018 के चक्रधरपुर के बोड़दा गांव में दोनों पक्ष के लोग शादी के पूर्व की रस्म एरे बोंगा पूजा कर रहे थे। घटना के समय सड़क के किनारे लगभग 20 लोग खड़े थे। इसी दौरान सौरभ अग्रवाल ने पूजा कर रहे 15 लोगों को अपनी कार से कुचल दिया था। जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी।

कोर्ट ने सौरभ अग्रवाल पर धारा 304 पार्ट 2 के तहत आठ साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल और सजा होगी।

युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल पश्चिम सिंहभूम जिले के बस ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल के बेटे हैं। सौरभ अग्रवाल का बालू का कारोबार भी है। यही नहीं ये खुद को हवाई जहाज का पायलट भी बताते हैं। आपको बता दें कि हिट एंड रन मामले में सौरभ अग्रवाल ने अपनी कार से कुचलकर सात लोगों की जान ले ली थी। इसी मामले में अदालत ने इन्हें सजा सुनायी।

HPBL Desk
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