BIHAR TEACHER : CTET के अंकों में BTET की तरह मिलेगी छूट, अपीयरिंग स्टूडेंट भी परीक्षा में हो सकेंगे शामिल, जानिये बिहार शिक्षक भर्ती की जरूरी खबर
पटना। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। 12 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत CTET के अंकों में छूट दिया गया है। इस संदर्भ में निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अभ्यर्थियों को छूट देते हुए बड़ा बदलाव किया था। इसमें महिला, एससी-एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए CTET के अंक में छूट की सीमा बढ़ा दी गई थी। शिक्षा विभाग में CTET अंकों के छूट के संबंध में आदेश जारी किया था।
आदेश के मुताबिक बिहार में शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया में सामान्य वर्ग की महिला, दिव्यांग एवं SC/ST अभ्यर्थियों को सीटेट के अंकों में BTET अभ्यर्थियों की तर्ज पर छूट मिलेगी। CTET में सामान्य वर्ग की महिला के लिए न्यूनतम 82 अंक (55%) कर दिया गया। पहले न्यूनतम अंक 90 यानी (60%) रखा गया था। एससी-एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए CTET 75 अंक (50%) अंक लाना अनिवार्य है। जबकि पहले न्यूनतम अंक 82 निर्धारित था।
अंडरटेकिंग देकर अपीयरिंग स्टूडेंट भी भर सकेंगे फार्म
अपीयरिंग कैंडिडेट को भी इस परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। 31 अगस्त 2023 तक जिन छात्रों की अर्हता संबंधी परीक्षा हो गयी है या हो जायेगी, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पायेगा, उनको भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा।अपीयरिंग कैंडिडेट को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। जिसमें यह बताना होगा कि उनकी पात्रता संबंधित परीक्षा निर्धारित तिथि तक संपन्न हो जायेगी। यह अवसर बीएड, डीएलएड, सीटेट, बीटेट या एसटेट जैसे सभी वांछित शैक्षणिक योग्यता या पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनकी निर्धारित तिथि तक संबंधित परीक्षा संपन्न हो जाती है।बता दें कि जारी विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र और योग्यता के लिए अलग-अलग कट ऑफ डेट होगी। उम्र के लिए 1 अगस्त 2023 जबकि योग्यता के लिए 31 अगस्त 2023 कट ऑफ डेट होगी। आरक्षण प्रमाण पत्र, इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र और मूल निवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन के समय ही देने पड़ेंगे।
कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड की जरूरत नहीं होगी।
कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। विषयवार शिक्षक की पात्रता पर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के प्रावधान को सोमवार को संशोधित कर दिया है। शिक्षक नियुक्ति संबंधी सोमवार को जारी एक और अधिसूचना में कहा गया है कि जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, उस विषय या विषय समूह की पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की आयु में 10 वर्षों की छूट होगी। नियोजित शिक्षकों व टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण फ्रेश अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा होगी। पंचायत व नगर निकायों में नियोजित शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा का बंधन नहीं है। टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी।