झारखंड में पांच राजनीतिक दलों को नोटिस, पंजीकरण रद्द होने का खतरा

Notice to five political parties in Jharkhand, risk of cancellation of registration

झारखंड में पांच दलों को निर्वाचन आयोग का नोटिस

झारखंड में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने पांच राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। ये दल हाल के छह वर्षों में किसी भी लोकसभा, विधानसभा या उपचुनाव में भाग नहीं ले सके हैं।

नोटिस प्राप्त दल

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नोटिस का कारण

राजनीतिक दलों के पंजीकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कोई दल लगातार छह वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटाया जा सकता है। इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत दलों को अपने नाम, पता और पदाधिकारियों के विवरण में किसी भी बदलाव को आयोग को सूचित करना अनिवार्य है।

कार्रवाई और समयसीमा

इन दलों के अध्यक्ष/महासचिव को 22 अगस्त तक शपथ पत्र सहित लिखित पक्ष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, रांची में भेजने का निर्देश दिया गया है। सुनवाई 29 अगस्त को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित होगी। इससे पहले भी झारखंड में पांच अन्य दलों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है।

सूचना और पारदर्शिता

निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी राजनीतिक दलों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी है। साथ ही इसे समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक माध्यमों से भी साझा किया गया है। CEO ने सभी दलों के प्रतिनिधियों से समय पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

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