JSSC नियमावली पर फैसले का दिन … 10वीं-12वीं झारखंड से जरूरी या नहीं ? फैसला आयेगा आज

रांची। JSSC परीक्षा में 10वीं-12वीं बोर्ड की झारखंड से पास होने की अनिवार्यता पर आज हाईकोर्ट अहम फैसला सुना सकता है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। इस मामले में रमेश हांसदा की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील का विरोध किया गया. कहा गया कि सरकार का जवाब गलत है. संशोधन में जो शर्तें लागू की गई है. वह असंवैधानिक है. इससे मौलिक अधिकार का हनन होता है इसलिए इस संशोधित नियमावली को रद्द कर दिया जाए।

अदालत ने सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में फैसला सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता परमजीत पटालिया ने याचिका की सुनवाई पर ही प्रश्न उठाया था। जिस पर प्रार्थी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने विरोध किया था। राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर जो शर्तें लागू की गई हैं, उससे फिलहाल प्रार्थी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लिहाजा याचिका पर फिलहाल सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने याचिका के जरिये नियुक्ति नियमावली में संशोधन को असंवैधानिक बताया गया था। दरअसल नियुक्ति नियमावली में सिर्फ झारखंड से 10वीं और 12वीं करने वाले अभ्यर्थियों को ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति की बात कही गयी है। झारखंड के वैसे निवासी जिसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ उन पर ही यह नियम लागू होगा। झारखंड के वैसे निवासी जिन्हें यहां आरक्षण का लाभ दिया जाता है, उस पर यह नियम शिथिल रहेगा। याचिकाकर्ता ने इस इस नियम असंवैधानिक बताया है। याचिका में ये बातें भी कही गयी थी कि नियम को खास वर्ग के लिए बनाया गया है, जिसे रद्द करने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा था।. असंवैधानिक घोषित किया जाए.

HPBL Desk
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