दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को UAPA के तहत दी जमानत, लेकिन ज़मानत के बाद भी रहेंगे जेल में, क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली, 29 मई 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने शरजील इमाम को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत दे दी है। जामिया और AMU कैंपस में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शरजील इमाम को करीब चार साल बाद जमानत मिली है। लेकिन बावजूद इसके जेल में ही रहना पड़ेगा शरजील इमाम को

दरसल शरजील इमाम को 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में भी दिल्ली पुलिस ने आरोपी बया हुआ है. इन आरोपों के कारन शरजील इमाम को ज़मानत के बाद भी जेल में ही रहना होगा।

बता दे की फरवरी में दिल्ली की एक कोर्ट ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शरजील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने यह कहते हुए ज़मानत की मंज़ूरी दी गई की. वह अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए आधी सजा पहले ही काट चुका है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया.

HPBL Desk
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