शिक्षा विभाग नियमों का हवाला देकर प्राइवेट स्कूलों को नहीं कर पाएगा परेशान, पढ़िए क्या है मामला

रांची : जिला सचिव कोडरमा के संजीव कुमार ने बताया कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव श्री राम रंजन कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में प्रथम संशोधित नियमावली 2019 के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर रखी है। जहां से संगठन के सभी सदस्यों को इस नियमावली के खिलाफ हाई कोर्ट ने दिनांक 21 /10 /2019 को मान्यता लेने हेतु शिक्षा सचिव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किसी भी विद्यालय को परेशान ना किया जाए।

जब तक यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है उसके बावजूद सरकार के शिक्षा सचिव एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी जिले में गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को इस नियम को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके आलोक में प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने अपने वकील सुमित गडोरिया के द्वारा हाई कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज कराया जिसकी सुनवाई 22 अगस्त को हुई जिसमें संगठन के वकील सुमित गडोरिया ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के पारित आदेश के बावजूद भी याचिकर्ताओं के सदस्यों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी भी कुछ मामलों में याचिका कर्ताओं को कथित रूप से परेशान कर रहे हैं
मामले को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने कहा की हम या दोहराते हैं कि रीत याचिकाओं के समूह के लंबित रहने के दौरान याचिका कर्ता संघ के सदस्यों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। इस आदेश का थोड़ा सा उल्लंघन अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत सेवा करवाई में शामिल होगा इस मामले की अंतिम तिथि 17 .10 .2023 को सूचीबद्ध की गई।

HPBL Desk
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