कांग्रेस विधायक ममता देवी के भाग्य का फैसला आज: गोला गोलीकांड में होगा सजा का ऐलान
हजारीबाग: गोला गोली कांड में रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 दोषियों की सजा पर अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। सभी को बीते 8 दिसंबर को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष से अधिक एमपी एमएलए कुमार पवन ने दोषी करार दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
कोर्ट द्वारा जिन्हें दोषी करार दिया गया था उनमें विधायक ममता देवी, भाजपा नेता राजीव जयसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, जागेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज पुजहर, कोलेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो शामिल है। 29 अगस्त 2016 को गोला में इनलैंड पावर के पास प्रदर्शन के दौरान गोली कांड हुआ था। जिसमें 2 लोग मारे गए थे। इस संबंध में गोला के तत्कालीन वीडियो ने रजरप्पा थाने में एफआइआर कराई थी। इसमें अभियुक्तों पर सरकारी काम में बाधा बाधा पहुंचाते हुए दंगा करने का आरोप लगाया था। प्रदर्शनकारियों को उस वक्त वहां से हटाने के क्रम में प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे।
जा सकती है ममता देवी की विधायकी
यदि आज ममता देवी को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी विधायक की भी जा सकती है यदि ऐसा होता है तो ना केवल ममता देवी बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुश्किल होगा रिपोर्ट के मुताबिक ममता देवी के खिलाफ जो धाराएं लगी है उनमें 1 महीने से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बयान जारी करते हुए कहा था कि निश्चित रूप से यह चिंताजनक है। लेकिन हमारी शिकायत इस बात को लेकर है की सजा सुनाए जाने से पहले ही ममता देवी को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही कोई नहीं है लेंगे। ऊपरी अदालत जाने की जरूरत पड़े तो वह भी करेंगे।