राहुल गांधी पर FIR दर्ज : पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की FIR, जानें कौन सी धाराएं लगाईं गई, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक….
FIR registered against Rahul Gandhi: Police registered FIR against Rahul Gandhi, know which sections were imposed, ranging from 7 years to life imprisonment....
Rahul Gandhi FIR: आखिरकार राहुल गांधी पर देर रात FIR दर्ज कर ली गयी। छह अलग-अलग धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गाय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद में धक्का-मुक्की मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। बीजेपी सांसदों ने गुरुवार को ही कांग्रेस सांसद के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
हालांकि बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), धारा 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया सकता है. पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस क्षेत्र की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी, जहां कथित घटना हुई थी। राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं, सिवाय धारा 117 के, जिसके लिए सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है। इस धारा में सात साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। वहीं पुलिस की तरफ से अभी तक कांग्रेस की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
इन धाराओं में दर्ज हुई FIR
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास BNS की धारा 109 के तहत मुकदमा नहीं दर्ज करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ BNS के सेक्शन 117,125, 131,3(5) के तहत FIR दर्ज हो रही है। धारा 117 में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 में दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य और धारा 131 में आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप शामिल हैं।वहीं, BNS Section 3 (5) का मतलब है कि एक समूह (Group) में किए गए अपराध के लिए हर सदस्य को समान रूप से दोषी (Guilty) माना जाएगा चाहे उसने सीधे तौर पर अपराध किया हो या नहीं। सामूहिक आपराधिक कृत्य: अगर कई लोग मिलकर एक अपराध को अंजाम देते हैं, तो सभी लोगों को उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ हुई FIR की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। क्राइम ब्रांच राहुल के खिलाफ FIR पर आगे जांच करेगी।
अब कैसी है सांसदों की हालत?
संसद परिसर में धक्का-मुक्की में घायल सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा- “राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया।” बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा था। RML अस्पतपाल के अधिकारी संजय शुक्ला ने कहा है- “हमारे यहां दो सांसद आए थे। दोनों को सिर में चोट लगी थी और उनका बीपी हाई था। प्रताप सारंगी की उम्र ज्यादा है। उनको इस उम्र में ये चोट ठीक नहीं।”
राहुल गांधी ने क्या कहा?
अपने ऊपर लगे आरोपों पर राहुल गांधी ने भी सफाई जारी की है। राहुल गांधी ने कहा- “अंबेडकर जी की मूर्ति के पास से सभी सांसद शांति से संसद भवन जा रहे थे। भाजपा के सांसद वहां डंडे, तख्तियां लेकर खड़े थे और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसके बाद ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया गया। मोदी जी अडानी जी को देश बेच रहे हैं लेकिन इसपर भाजपा वाले चर्चा करना नहीं चाहते हैं इसलिए आज की घटना का मुद्दा भाजपा द्वारा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में कोई धक्कामुक्की नहीं हुई है।”