झारखंड : मर्डर की सजा काट रहे पूर्व झामुमो विधायक को हाईकोर्ट से लगा झटका
Former JMM MLA serving sentence for murder gets a setback from High Court

मर्डर केस की सजा काट रहे झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन को हाईकोर्ट ने औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है.
पूर्व विधायक ने भतीते की मौत पर श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए 15 दिन की औपबंधिक जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी लेकिन गुरुवार को इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पौलुस सुरीन को जमानत देने से इनकार कर दिया.
गौरतलब है कि झामुमो के पूर्व विधायक पर वर्ष 2013 में पुलिस के मुखबिर भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद की हत्या में संलिप्त होने का आोप है. इस केस में अप्रैल 2024 में रांची की निचली अदालत ने पौलुस सुरीन के साथ जेठा कच्छप को भी दोषी करार दिया था.
दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पौलुस सुरीन ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी जिसकी सुनवाई लंबित है.